बिहार भूमि सर्वे 2024: बिहार में भूमि सर्वे सुरु हो चूका है सर्वे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करा सकते है अगर आपके नाम पर या बाप, दादा, या परदादा के नाम से जमीं है तो आप सर्वे करए और मालिकाना हक़ पाए अधिक जानकारी के लिए निचे पढ़ते रहे।
बिहार में 20 August से सर्वे सुरु हो चूका है 45000 गाओं में सर्वे पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है सर्वे के लिए भुनी राजशव बिभाग के कर्मचारी लोगो तक पहुँच रहे है गाव में कैंप भी लगाए जा रहे है लोग जमींन के कागज़ात की वयवस्ता में जुट गए है जमींन मालिकों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की है पर लोगो की कुछ शिकायतें भी है दरअसल बिहार में जमींन के सर्वे को लेकर खतियान केवाला एलपीसी की ज़रूरत पड़ती है दान वाली जमीन बदलेन वाले कागज़ात की ज़रूरत परती है जमाबंदी या मालगुज़ारी रसीद की ज़रूरत पड़ेगी वारिस होने का प्रमाण पत्र भी लोगो को देखना होगा पर लोगो का कहना है सरकर के निर्देश पर सुरु किए गए लैंड सर्वे में कागजातों को लेकर परेशानी हो रही है जबकि कुछ लोग आरोप कर्मचारियों के रवैए को लेकर भी लगा रहे है।
इस सर्वेक्षण का उदेश्य क्या है।
जमींन के पुराने नक्से और खतियान को अपडेट करना जमींन विवाद का एक बड़ा कारन क्युकी आजकल जमींन को लेकर विवादे होते ही रहतेे है जमींन विवाद का बड़ा कारन जो है जमीन के पुराने रिकॉर्ड है इस सर्वेक्षण से समस्या का समाधान निकले जाने की उम्मीद है और लगातार मुख्यमंत्री इसको लेकर अपना बयां देते रहे है।
सर्वे करबाना क्यों ज़रूरी है।
जमींन के रिकॉर्ड को और भी पारदर्शी बनाया जायेगा मुख्यमंत्री नितीश कुमार का यह लक्ष्य है की लगातार इसमें जो खामिया आ रही है उसे दूर किया जाय इससे ना सिर्फ जमींन से जुड़े विवाद काम होंगे बल्कि ये भी पता चल सकेगा की जमींन का असली मालिक कोन है साथ ही सरकार को यह जानने में भी मदद मिलेगी की बिहार में कितनी जमींन सरकारी है और उसपर किसका कब्ज़ा है बता दे की गैर मंजूरवा जमींन को लेकर अक्शर विवाद होते रहता है इतना ही नहीं सरकार को गरीबों को घर बनाने के लिए जमीं देने में भी परेशानी होती है और इस परेशानी को दूर करने के लिए अब गॉव - गॉव में सर्कार जो है यह सर्वे करा रही है।
रैयतों के लिए क्या-क्या कर्तव्य है –
- किश्तवाड़ एवं खाना पुरी के समय में जमीन के मालिक को जमीन पर उपस्थित रहना होगा।
- क्यूंकी आपसे जमीन के चौहद्दी के बारे में पूछा जाएगा।
- फिर अपनी जमीन को मेरे को ठीक-ठाक बना कर और उसे सीमाकांत कर लेना होगा, फिर जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावर भरकर शिविर में जमा करना होगा।
- जिसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा।
- जैसे की जमाबंदी संख्या की विवरण/मालगुजारी राशिद की छाया प्रति (अगर आपके पास है तो), खतियान की नकल (अगर आपके पास है तो) .
- मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तारीख/मृत्यु का प्रमाण पत्र की कॉपी।
- आवेदन के हित प्राप्त करने वाले का मृतक के वारिस होने का प्रमाण पत्र।
- अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी असली प्रमाण पत्र।
- रैयत में अपने वंशावली प्रपत्र 3 (I) में भरकर कागजात के साथ शिविर में जमा करना होगा।
- प्रपत्र 7 एवं L.P.M. मिलने के बाद ठीक से जांच करना होगा . अगर यह गलत प्राप्त होता है तो प्रपत्र 8 में आपत्ती देना होगा।
- अगर इसकी सुनवाई की जाती है तो समय पर उपस्थित रहना होगा।
- प्रारूप अधिकार अभिलेख/मानचित्र की जांच करना होगा अगर यह गलती प्राप्त होता है तो प्रपत्र 14 में आपत्ति देना होगा।
- अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, अगर यह गलती प्राप्त होता है तो प्रपत्र 21 में आपत्ति देना होगा।
- खतियान की एक कॉपी शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से जरूर प्राप्त कर ले।
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